
मंगलवार दिनांक 25 फरवरी 2025 को माननीय सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 80/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी करण उर्फ धमना परतेती पिता सिरजलाल निवासी चूना भट्टा, कैलाश नगर थाना कुंडीपुरा जिला छिंदवाड़ा को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया है।
घटना इस प्रकार है कि प्रार्थी मनीष पिता हरि प्रसाद उईके उम्र 21 साल निवासी चुना भट्टा कैलाश नगर ,थाना कुंडीपुरा द्वारा चौकी धरमटेकड़ी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लिखवाई थी की ,घटना दिनांक 23.4.2024 को दिन के करीब 11:30 बजे जब मनीष सतीश परतेती के घर के पास खड़ा था ,तभी वहां पर करण उर्फ धमना आया और प्रार्थी से बोला कि तू उधारी के रुपए कब वापस देगा प्रार्थी द्वारा यह कहे जाने पर की उसके पास अभी पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, इस बात पर से अभियुक्त करण उर्फ धमना ,मनीष को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगा गाली देने से मना करने पर करन ने वहीं पड़ी कांच की बोतल उठाया और उसे तोड़कर प्रार्थी मनीष के बाएं तरफ गर्दन और दाहिने हाथ की भुजा में मार दिया ,जिससे मनीष को चोट लगकर खून निकलने लगा उसके द्वारा चिल्लाये जाने पर पड़ोस के विजय राजपूत और अजीत रोड आए और बीच बचाव किया तो करण उर्फ धमना द्वारा घटना कारित कर प्रार्थी मनीष को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गया। थाना कुंडीपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त करण उर्फ धमना के विरुद्ध अपराध क्रमांक 333/ 2024 धारा 326,324,294,506,323 भादवि का पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी।
पुलिस द्वारा साक्षियों के कथन लेखबद्ध कर विवेचना उपरांत प्रकरण से संबंधित चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध विचारण प्रारंभ किया गया तथा साक्षियों के न्यायालय में कथन लेखबद्ध किए गए। विचारण पश्चात साक्षियों के कथनों एवम अन्य साक्ष्य के आधार पर माननीय सत्र न्यायाधीश छिन्दवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार द्वारा आरोपी करन उर्फ धमना को धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध का दोषी पाते हुए,आरोपी 4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000/–रुपए तथा धारा 294 भादवि में एक माह कारावास व 200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किये जाने के आदेश पारित किए गए। मध्य प्रदेश शासन की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।