भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। RBI द्वारा तीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर बड़ा एक्शन लिया गया है और उन पर करोड़ों रुपयों का जुर्माना लगाया गया है।
नो योर कस्टमर (KYC) समेत अन्य गाइडलाइन का उल्लंघन करने के कारण RBI ने एक्शन लिया है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र, हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प पर कार्रवाई की है। इस बैंक और दो फाइनेंस कंपनियों ने KYC समेत अन्य कुछ गाइडलाइन का पालन नहीं किया था, जिस वजह से उन पर एक्शन लिया गया है।
RBI ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। KYC के अलावा अन्य गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने के कारण बैंक को दोषी बताया गया है, जिसके चलते आरबीआई ने 1 करोड़ 27 लाख रुपये का जुर्माना बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर लगाया है। इसकी कार्रवाई 8 अगस्त 2024 को हुई थी, जिसके बाद साइबर सुरक्षा ढांचे, कर्ज वितरण सिस्टम और KYC के उल्लंघन का दोषी पाया गया है।
RBI ने हिंदुजा लेलैंड फाइनेंस लिमिटेड पर भी कार्रवाई की है। साल 2016 के कुछ नियम और KYC गाइडलाइन्स का उल्लंघन करने पर बैंक ने फाइनेंस कंपनी पर 4 लाख 90 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड पर RBI द्वारा 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI ने अपने नियमों को लेकर सख्त है और इसका पालन न करने वाले बैंक और फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी ले रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए आरबीआई ने ट्रांसपेरेंट और अनुपालन में सुधार के लिहाज से पीयर टू पीयर लोन मंच की गाइडलाइन और नियम सख्त किए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान आरबीआई ने 64 बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC) पर करोड़ों रुपये का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पर 74.1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

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