छिन्दवाड़ा – छिन्दवाड़ा के माहुलझिर थाना अंतर्गत हत्या के आरोपी को हुई आजीवन कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया ।
22 फरवरी 2024 को विनोद सल्लाम और टोरा उर्फ अरविन्द उइके का डैम के किनारे आपस मे झगड़ा हो गया । कुछ देर बाद विनोद सल्लाम अपने काले रंग के ट्यूब पर बैठकर डेम के पानी मे उतर गया और बीच गहरे पानी मे पहुंचा ही था कि किनारे पर खड़ा अरविंद उइके तैरकर विनोद के पास पहुंचा और ट्यूब पर बैठे विनोद सल्लाम को ट्यूब पलटाकर पानी मे गिरा दिया और उसके पैर पकड़कर पानी से बाहर ऊपर कर दिया जिससे विनोद पानी मे डूब गया और विनोद की डूबने से मृत्यु हो गयी । जिसकी सूचना सूचनाकर्ता ममला बाई उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम चाखला द्वारा दी गयी थी । घटना की सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर अपराध क्र.12/24 धारा 302 भादवि पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया ।
माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की प्रकरण में कुल 11 गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोपी अरविंद उर्फ टोरा पिता देहलन उइके उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम चाखला को धारा 302 भा.द.वि. के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को दिनांक 09/04/2025 को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2024 में निर्णय पारित करते हुए आजीवन कारावास एवं ₹5000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय दिया गया।
मध्यप्रदेश राज्य की ओर से प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई तथा प्रकरण की संपूर्ण विवेचना कार्यवाही थाना प्रभारी माहुलझिर उपनिरी. रविन्द्र पवार द्वारा की गई हैं । पुलिस अधीक्षक छिन्दवाड़ा द्वारा विवेचना कार्यवाही हेतु थाना प्रभारी उप निरीक्षक रविंद्र पवार को पुरुष्कृत करने की घोषणा की गई ।