छिन्दवाड़ा ।। देश भर में नरवाई जलाना प्रतिबंधित है फिर भी किसानों के द्वारा नरवाई जलाने की खबरे आती रहती है प्रदेश में भी नरवाई को लेकर कार्यवाही होती रहती है छिन्दवाड़ा में लगातार प्रशासन नरवाई जलाने वाले किसानों पर कार्यवाही कर रहा है जिले के तहसील अमरवाड़ा के हल्का नंबर 47 की भूमि पर गेहूं की फसल कटाई के बाद नरवाई जलाने के मामले में सात व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पटवारी द्वारा दी गई प्रथम सूचना के अनुसार, तहसीलदार अमरवाड़ा के निर्देश पर की गई जांच में यह स्पष्ट पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों ने कलेक्टर छिंदवाड़ा के आदेश की अवहेलना करते हुए जानबूझकर नरवाई में आग लगाई।
प्राप्त दस्तावेजों एवं स्थल पंचनामा के अनुसार, यह घटना 3 अप्रैल 2025 को घटित हुई थी। संयुक्त राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई, जिसमें शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी प्राकृतिक कारण से आग लगने की पुष्टि नहीं हुई। इससे यह सिद्ध हुआ कि नरवाई में आग जानबूझकर लगाई गई थी।
जिन व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, उनमें नारायण पिता रोशन लाल लोधी, मोतीलाल पिता खुर्शीराम साहू, ओमप्रकाश पिता खुर्शीराम साहू, अजय पिता बालकृष्ण साहू, दीनदयाल पिता बालकृष्ण साहू, श्याम सिंह पिता कोटू सिंह राजपूत तथा शक्ति नारायण पिता गुमान सिंह राजपूत शामिल हैं। इन सभी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत मामला पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।