दिनांक 25 जनवरी दिन शनिवार को सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 44/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण राजू सूर्यवंशी पिता डालचंद, रामभरोस उर्फ रामू पिता डालचंद एवं डालचंद उर्फ डालू पिता रामचरण सूर्यवंशी , सभी निवासी ग्राम पांजरा थाना कुंडीपुरा छिंदवाड़ा को आहत धनसिंह सूर्यवंशी उम्र 62 वर्ष निवासी ग्राम पांजरा को फावड़े से सिर पर मारकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में दोषी पाते हुए 5 — 5 वर्ष के कारावास और पांच – पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने के आदेश पारित किए गए हैं।
घटना इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2022 के रात करीब 8 .15 बजे प्रार्थी शेखर सूर्यवंशी निवासी पांजरा की रिपोर्ट पर थाना कुंडीपुरा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 00/22 धारा 294,307,34 भा.द . वि. का पंजीबद्ध कर देहाती नालिसी लेख की गई। प्रार्थी शेखर जो आहत धनसिंह का भतीजा है, द्वारा रिपोर्ट में बताया कि दिनांक 11.02.2022 के करीब शाम 7:00 बजे जब प्रार्थी शेखर घर के पीछे वाले आंगन में खड़ा था , तभी उसके बड़े पिता धनसिंह घर के पीछे कोठा की तरफ शेखर से बोलकर गए कि, मैं देखकर आता हूं ये डालचंद कहां छपाई कर रहा है । ये चोरी छुपे रात में दीवार की छपाई क्यों कर रहा है , तभी धनसिंह की यह बात सुनकर आरोपी डालचंद सूर्यवंशी और उनके दोनों लड़के राजू सूर्यवंशी और रामभरोस तीनों मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देकर बोले कि, काफी दिनों से देख रहे हैं परेशान करके रखा है ,इसको आज जान से ही खत्म कर देते हैं , प्रार्थी शेखर ने ऐसा सुना और बाहर तरफ आया तो देखा कि तीनों आरोपी धनसिंह के साथ झगड़ा कर मारपीट कर रहे थे, तभी आरोपी डालचंद और रामभरोस ने आहत धनसिंह के दोनों हाथों को पकड़ा और आरोपी राजू सूर्यवंशी ने पास ही में रखे फावड़ा को अचानक उठाया और जान से मारने की नीयत से धनसिंह के सिर में तीन जगह प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे धनसिंह के सिर में गंभीर चोट आई। जैसे ही शेखर धन सिंह को बचाने पहुंचा ,उतने में तीनों घटनास्थल से फावड़ा मारकर तेजी से भाग गए । प्रार्थी ने देखा कि धनसिंह के सर से काफी खून बह रहा है और वह सिर में चोट लगने के कारण बेहोश हो गया है तब शेखर ने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश किया, धन सिंह के ना उठने पर उसके द्वारा गांव के प्रीतम और अश्वनी मिश्रा की मदद से धन सिंह को उठाया और तुरंत आशीष सूर्यवंशी की गाड़ी से छिंदवाड़ा बिंद्रा हॉस्पिटल लेकर गये ,जहां उन्हें भर्ती किया गया। आहत धनसिंह तब बोलने की स्थिति में नहीं था।इसके पश्चात आहत धनसिंह को इलाज हेतु नागपुर ले जाया गया। पुलिस द्वारा प्रार्थी शेखर सूर्यवंशी द्वारा लिखाई गई , देहाती नालसी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 105/2022 पंजीबद्ध कर ,प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई। पुलिस द्वारा अभियुक्त राजू सूर्यवंशी को अभिरक्षा में लेकर साक्षी अश्वनी मिश्रा तथा केशव के समक्ष पूछताछ की गई, पूछताछ में आरोपी राजू द्वारा घटना में उपयोग किया गया फावड़ा स्वयं के घर के पास घूड़े के कचरे में छुपा कर रखा होना बताया तथा पुलिस को बरामद कराया गया।पुलिस द्वारा समस्त साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए गए। थाना कुंडीपुरा पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध संपूर्ण
विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष नागपुर एवं छिंदवाड़ा के चिकित्सकों सहित समस्त अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा विचारण पश्चात आरोपीगण को धारा 307 भा.द.वि. के अपराध में दोषी पाते हुए उन्हे पांच पांच वर्ष के कारावास एवम पांच– पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय छिंदवाड़ा श्री सुशांत हुद्दार द्वारा पारित किया गया। राज्य की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।

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