RBI ग्राहकों के हित को हमेशा ध्यान में रखते हुए देश के सभी बैंकों पर कड़ी निगरानी रखती है। जो भी बैंक RBI द्वारा तय नियमों की अवहेलना करते हैं और उनके खिलाफ RBI द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है। अब आरबीआई ने पांच कोऑपरेटिव बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है । RBI ने चार बैंकों पर भारी जुर्माना लगाया है और एक बैंक का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया।

आरबीआई ने उत्तर प्रदेश में सीतापुर के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस नियमों की अनदेखी करने के लिए रद्द कर दिया। रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि इस कोऑपरेटिव बैंक के पास संचालन के लिए पूंजी नहीं बची। इतना ही नहीं इस बैंक में आगे कमाई की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही।
इससे बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के पठित धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (D) के प्रावधानों का उल्लंघन रहता है।केन्द्रीय बैंक ने कहा, ” बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक है।” वर्तमान में बैंक अपने जमाकर्ताओं को भुगतान करने में भी सक्षम नहीं है। ऐसे में यदि इसे कारोबार जारी रखने की अनुमति मिलती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
इसलिए इस बैंक को बंद किया जा रहा है।
जाने किन बैंकों पर लगा जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक ने चार कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया। जिसमें पाटन कोऑपरेटिव बैंक, राजर्षि शाहू सहकारी बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक और प्राथमिक शिक्षक सहकारी बैंक शामिल है। इन चारों बैंकों में से तीन बैंकों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना और एक अन्य बैंक पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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