छिन्दवाड़ा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा मेसर्स सुविधा गैस गोदाम (रिलायंस एलपीजी) नगर क्षेत्र चोखडा वार्ड नंबर 9 छिन्दवाडा की आकस्मिक जांच की गयी । जांच के दौरान एजेंंसी के प्रोपराईटर द्वारा सिलेण्डर भण्डारण के संबंध में विस्फोटक अनुज्ञप्ति, गोदाम एनओसी, रेटिंग प्रमाण पत्र, डिस्टीब्यूटरशिप एग्रीमेंट आदि कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण गोदाम में कुल 409 नग घरेलू एवं कमर्सियल गैस सिलेण्डर वितरण हेतु अवैधानिक रूप से भण्डारित पाये जाने के कारण कुल कीमत 10,41,405=00 रूपये की सामग्री जप्त की जाकर प्रतिष्ठान के संचालक दुर्गेश सिंह वर्मा के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया ।