
छिंदवाड़ा- छिंदवाड़ा के नागपुर रोड स्थित रिलायंस मार्ट में प्रशासन की बड़ी कार्यवाही हुई है। खराब घुनयुक्त तुवरदाल एवं सडी गली और कीडे युक्त गोभी और पत्ता गोभी बेचने पर रिलायंस कंपनी एवं जिम्मेदारों पर जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाडा एवं अपर कलेक्टर कोर्ट में दो अलग-अलग मामले दर्ज किया गया।
क्या है मामला:- खाद्य सुरक्षा अधिकारी छिंदवाडा गोपेश मिश्रा द्वारा अक्टूबर 2023 में रिलायंस मॉल नागपुर रोड छिंदवाडा का निरीक्षण किया गया था निरीक्षण में गोपेश मिश्रा द्वारा पाया गया कि रिलायंस मॉल द्वारा बेची जा रही तुवरदाल में काफी अधिक मात्रा में घुन उपस्थित थे साथ में सब्जी विक्रय काउंटरों में रखी पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की सब्जियों में फफूद लगा है एवं सडन वाले कीडे और भुनगें उपस्थित है गोपेश मिश्रा द्वारा तत्काल ऐसी तुवरदाल एवं सब्जियों को विक्रय काउंटरों से हटवाया गया आगे तैयार निरीक्षण रिपोर्ट में इन गलतियों का उल्लेख किया गया एवं घुनयुक्त तुवरदाल का सेंपल भी लिया गया आगे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल द्वारा भी तुवरदाल में घुन होने की पुष्टि की गई एवं तुवरदाल को अवमानक घोषित किया गया आगे जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि यह तुवरदाल रिलायंस मॉल नागपुर रोड छिंदवाडा को आर.व्ही.फूड प्रोडक्टस अहमदाबाद गुजरात द्वारा सप्लाई की गई थी आगे आर.व्ही.फूड प्रोडक्टस अहमदाबाद गुजरात द्वारा राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल की रिपोर्ट को नियमानुसार चेलेज किया गया इसलिये खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा तुवरदाल के नमूनें के दूसरे भाग को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला पुणे जॉच के लिये भेजा गया खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला पुणे की रिपोर्ट में भी तुवरदाल को खराब एवं घुनयुक्त बताया गया इस रिपोर्ट के अनुसार तुवरदाल मानव उपभोग के लिये असुरक्षित पाई गई आगे गोपेश मिश्रा द्वारा की गई जॉच के पश्चात आयुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा इस मामले में रिलायंस मॉल नागपुर रोड छिंदवाडा के तत्तसमय स्टोर मैनेजर धमेन्द्र शर्मा, स्टोर के नॉमिनी विक्रांत सिंह, रिलायंस रिटेल कंपनी एवं सप्लायर कंपनी आर.व्ही.फूड प्रोडक्टस अहमदाबाद के मालिक राजेन्द्र रमेश भाई जैन के विरूद्व अभियोजन स्वीक़ति दी गई आगे गोपेश मिश्रा द्वारा दिनांक 29-10-2026 को असुरक्षित तुवरदाल विक्रय किये जाने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के अंतर्गत रिलायंस मॉल नागपुर रोड छिंदवाडा के तत्तसमय स्टोर मैनेजर धमेन्द्र शर्मा, स्टोर के नॉमिनी विक्रांत सिंह, रिलायंस रिटेल कंपनी एवं सप्लायर कंपनी आर.व्ही.फूड प्रोडक्टस अहमदाबाद के मालिक राजेन्द्र रमेश भाई जैन के विरूद्व जिला एवं सत्र न्यायालय छिंदवाडा में प्रकरण पंजीबद्व किया गया साथ ही सडी गली एवं कीडे युक्त पत्तागोभी एवं फूलगोभी बेचने पर अपर कलेक्टर कोर्ट छिंदवाडा में भी प्रकरण पंजीबद्व किया गया। विदित हो कि कुछ ही समय पूर्व गोपेश मिश्रा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा रिलायंस मॉल नागपुर रोड छिंदवाडा के विरूद्व सडी गली कीडेयुक्त खाद्य पदार्थो पत्तागोभी एवं टमाटर का विक्रय करने से संबंधित प्रकरण अपर कलेक्टर कोर्ट प्रस्तुत किया गया था सुनवाई के पश्चात कोर्ट द्वारा दोषियों धमेन्द्र शर्मा एवं विपिन तिवारी पर कुल 50 हजार रूपये का जुर्माना किया गया था।
नोट:- असुरक्षित खाद्य पदार्थ विक्रय किया जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कारावास से दण्डनीय अपराध है यदि भविष्य में असुरक्षित तुवरदाल विक्रय के प्रकरण में न्यायालय जिम्मेदारों को दोषी पाता है तब सभी दोषियों को जेल हो सकती है।
दीपावली त्यौहार के अंतर्गत कार्यवाही
खाद्य सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए जिला कलेक्टर श्री हरेन्द्र नारायण के निर्देशन मे खाद्य सुरक्षा विभाग छिंदवाड़ा की 04 टीमों द्वारा लगातार सभी तहसीलों सहित सम्पूर्ण जिले छिंदवाड़ा मे निरीक्षण और निगरानी और नमूना कार्य, किया जा रहा है ।
इसी के अतंर्गत विगत तीन दिवसों में दीपावली त्यौहार के चलते खाद्य सुरक्षा दल द्वारा जुन्नारदेव नीमढाना में पन्नू ढाबा से तुवरदाल, चोटीवाला बेसन, इडिपेडेन्स सोयाबीन तेल, एवं मनकूधाटी से नीतेश किराना एवं होटल से चूडा नमकीन, दूध का नमूना एवं नवेगांव से कंचन होटल से नमकीन चूडा, एवं कूंदा पेडा एवं चावलपानी से जीरा, तेल, दूध, हल्दी पावडर का नमूना संग्रहण किया गया इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा दल सिंगोडी में मयंक होटल, जीशान स्वीटस, अपना स्वीटस, एवं चौरई से राजस्थान स्वीटस, पंडितजी स्वीटस एण्ड रेस्टारेंट, रंगजी स्वीटस, राजपुरोहित स्वीटस, का निरीक्षण किया जाकर खोवा, जलेबी, फेनी, पेडा, मगज के लडडू, मावा, जलेबी,मावा कतली एवं नमकीन के नमूना संग्रहण किये गये इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा दल लोधीखेडा से लालाजी होटल एवं बीकानेर मिष्ठान भंडार एवं रामाकोना से बालाजी मिष्ठान भंडार एवं हरियाणा मिष्ठान भंडार, खमारपानी से धनलक्ष्मी मार्ट का निरीक्षण कर नमूना संग्रहण का कार्य किया गया।
खाद्य सुरक्षा दल द्वारा आगे भी कलेक्टर सर के निर्देशन में लगातार कार्यवाही जारी है।
नोट:- पिछले कुछ माह में खाद्य सुरक्षा प्रशासन छिंदवाडा के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा लिये गये कुछ बडे ब्रांड के खाद्य पदार्थो के नमूनें भी अमानक पाये गये है जिनमें हल्दीराम ब्रांड का दूध, पंतजलि गाय का घी, अनिक घी, क़ष्णम घी, ब्रांड शामिल है इसी सभी के विरूद्व खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला छिंदवाडा द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।









