मंगलवार दिनांक 14 मई 2024 को सत्र न्यायाधीश छिंदवाड़ा श्री जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक   40 /2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी चंदरशा पिता श्यामलाल कुमरे उम्र 45 वर्ष , निवासी ग्राम ढोलनखापा थाना लावाघोगरी जिला छिंदवाड़ा  को उसकी पत्नी तुलसा बाई को मारपीट कर हत्या करने का  दोषी पाते आजीवन कारावास एवं ₹1000 रुपए के अर्थदंड  से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
   घटना का विवरण इस प्रकार  है कि  दिनांक 20. 3 .2023 को ग्राम ढोलन में प्रार्थी  बबली कुमरे ने पुलिस को रिपोर्ट लेख कराई थी  कि दिन के करीब 4:00 बजे उसके पिता चंदरशा ने उसकी मम्मी तुलसा बाई को जान से मारने की नीयत से लकड़ी के पाट से मारपीट कर हत्या कर दी है। प्रार्थी बबली की रिपोर्ट पर लवाघोघरी पुलिस द्वारा  आरोपी चंदरसा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की तथा विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

सत्र न्यायालय में समस्त अभियोजन साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए तथा विचरण उपरांत आरोपी चंदरसा को अपनी पत्नी की हत्या का दोषी पाए जाने पर ,आरोपी को धारा 302 भा.द.वि के अपराध में दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास एवम अर्थदंड से दंडित किया गया। राज्य की ओर से लोक अभियोजक अजय पालीवाल द्वारा पैरवी की गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here