छिन्दवाड़ा ।। प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने संबंधी नियम में संशोधन किया है। नियम मे शिथिलता देते हुए कॉलेज संचालन के लिए 23000 वर्ग के वर्ग फीट के भवन की अनिवार्यता को शिथिल कर दिया है , अब 8000 वर्ग फीट के भवन में कॉलेज शुरू किया जा सकेंगे सरकार ने शुक्रवार को हाईकोर्ट में नियमों के संशोधन की। हाईकोर्ट ने सत्र 2022 – 23 के लिए उन कॉलेज छात्रों को पंजीयन की अनुमति दे दिए जिन्हें सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है । इसके अलावा कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को सत्र 2024 – 25 के लिए पात्र पाए गए कॉलेज को मान्यता की प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति भी दे दी है। इसमें छिन्दवाड़ा के दो कॉलेज भर को मान्यता दी गई है। छिन्दवाड़ा के S. A .K नर्सिंग कॉलेज और अवध माधव कॉलेज को भर अनुमति दी गई है S.A.K नर्सिंग कॉलेज के संचालक ने बताया कि इनका कॉलेज CBI की जांच में सही पाया गया है, और कॉलेज की बिल्डिंग, स्टाफ फैकल्टी , लाइब्रेरी , वाहन सभी मापदंडों में बेहतर पाया गया और जिसकी रिपोर्ट हाई कोर्ट में CBI ने दी थी , जिसके बाद हाई कोर्ट ने कॉलेज को इस सत्र में चलाने की अनुमति दी।

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